होली से पूर्व पुलिस ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश

 होली से पूर्व पुलिस ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश 


मुबई : होली के जश्न से पहले मुंबई पुलिस ने एक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया और त्योहार के दौरान दंडनीय अपराधों की एक सूची जारी की है। मुंबई पुलिस की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि होली, धूलिवंदन और रंग पंचमी का त्योहार 5 मार्च 2023 से 11 मार्च 2023 तक मनाया जाएगा। ऐसे में अगर कोई भी हुड़दंग करता या आपराधिक घटना को अंजाम देता नजर आया तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आदेश में कहा गया है कि सार्वजनिक जगहों पर रंगीन पानी छिड़कने, अंधाधुंध और अश्लील बातें करने से सांप्रदायिक तनाव और सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना है। यह आदेश विशाल ठाकुर, डीसीपी, ऑपरेशंस, मुंबई पुलिस ने जारी किया है। पुलिस अधिकारी ने कहा है कि, त्योहार के दिनों से पहले यह निषेधात्मक आदेश है। एहतियाती सुरक्षा को देखते हुए मुंबई पुलिस होली के जश्न के दौरान पूरे शहर में पुलिसकर्मियों को भी तैनात करेगी। पुलिस ने अपने आदेश में कहा गया है कि सार्वजनिक शांति और सार्वजनिक सुरक्षा के संरक्षण के लिए यहां वर्णित कुछ कृत्यों पर रोक लगाना जरूरी है।

- सार्वजनिक तौर पर अश्लील शब्द का इस्तेमाल या नारे लगाना, या अश्लील गाने गाना।

- इशारों या नकल प्रस्तुतियों का इस्तेमाल और चित्रों, प्रतीकों, तख्तियों या किसी अन्य वस्तुओं या चीजों की तैयारी, प्रदर्शनी या प्रसार जो गरिमा, शालीनता या नैतिकता को ठेस पहुंचा सकते हैं।

- पैदल चलने वालों पर रंगीन पानी, डाई या पाउडर छिड़कने या फेंकने का चलन।

- रंगीन या सादे पानी से भरे गुब्बारों को तैयार करना या फेंकना।

मुंबई पुलिस ने अपने आदेश में आगे कहा है कि, जो कोई भी आदेश की अवहेलना करता है या अवज्ञा के लिए उकसाता है, उसे महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 135 के तहत दंडित किया जाएगा। आपको बता दें कि, रंगों का त्योहार होली पूरे देश में व्यापक रूप से मनाया जाता है। मुंबई में होली बहुत उत्साह के साथ मनाई जाती है। शहर में, उत्सव के हिस्से के रूप में होली पार्टियों का आयोजन किया जाता है। बहुत बार त्योहार पर लड़ाई झगड़े की खबरें भी आ जाती हैं। जिसे ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किए गए हैं।


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