विधायक राजन नाईक ने महाराष्ट्र सहकारी संस्था (संशोधन) विधेयक-2026 विधानसभा में किया पेश....
गृहनिर्माण सोसायटी के सदस्यों को मेंटेनेंस बिल के खिलाफ निबंधक के पास शिकायत का अधिकार देने की मांग... विधायक राजन नाईक ने महाराष्ट्र सहकारी संस्था (संशोधन) विधेयक-2026 विधानसभा में किया पेश.... मुंबई : महाराष्ट्र विधानसभा में विधायक राजन बालकृष्ण नाईक ने महाराष्ट्र सहकारी संस्था (संशोधन) विधेयक-2026 के तहत एक निजी विधेयक प्रस्तुत किया है, जिसमें गृहनिर्माण (हाउसिंग) सोसायटी के सदस्यों को मेंटेनेंस एवं मरम्मत बिलों के विरुद्ध निबंधक (रजिस्ट्रार) के समक्ष शिकायत दर्ज कराने का अधिकार देने की मांग की गई है। प्रस्तावित विधेयक में महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा 154-बी-29 में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है। इसका उद्देश्य गृहनिर्माण सोसायटी के सदस्यों को मरम्मत एवं रखरखाव (मेंटेनेंस) शुल्क से संबंधित विवादों में न्याय प्राप्त करने का समान अधिकार उपलब्ध कराना है। वर्तमान व्यवस्था में सहकारी गृहनिर्माण संस्था को बकाया राशि की वसूली के लिए निबंधक के समक्ष आवेदन करने का अधिकार है, लेकिन यदि किसी सदस्य को सोसायटी द्वारा जारी किया गया मेंटेनेंस बिल अनुचित, उपविधियों के विपरीत या गलत ...