वसई , नालासोपारा, विरार क्षेत्र में बिना प्रमाणिकता व बिना लाइसेंस के फल फूल रहा है एस्टेट एजेंट का कारोबार....
वसई , नालासोपारा, विरार क्षेत्र में बिना प्रमाणिकता व बिना लाइसेंस के फल फूल रहा है एस्टेट एजेंट का कारोबार....
नालासोपारा : रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 के अनुसार प्रत्येक रियल एस्टेट एजेंट को अपना व्यवसाय करने के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र और लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होता है। किंतु नालासोपारा, वसई व विरार क्षेत्र में बिना किसी प्रमाण पत्र व लाइसेंस के ही एस्टेट एजेंट बेखौफ़ होकर अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं अथवा आम जनता के साथ ठगी कर रहे हैं। बता दें कि क्षेत्र में गली कूचे के टपोरियों से लेकर किराने की दुकान, पान टपरी , चाय की दुकान चलानेवाला भी एस्टेट एजेंट बनकर बैठा हुआ है। जो कि भोलीभाली आम जनता को घर दिलाने के नाम पर गुमराह करते हुए आर्थिक तौर पर लूट मचा कर रखे हैं। जिसकी पुलिस प्रशासन को सख़्ती से जांच करनी चाहिए व बिना लाइसेंस के एस्टेट एजेंट का कारोबार चलानेवालों पर कार्यवाई करनी चाहिए। इस प्रकार के फर्जी एस्टेट एजेंट चंद पैसों की लालच में क्षेत्र में आपराधिक किस्म के लोगों को बसा कर क्षेत्र में अपराध को बढ़ावा देते हैं। जो कि विचारणीय है। शहर में प्रमाणिकता से जो एस्टेट एजेंट का कारोबार कर रहे हैं उन्हें भी इनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए व क्षेत्र में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाना चाहिए।
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