विकलांग बलात्कार पीड़िता पर आरोप वापस लेने के लिए बनाया जा रहा है दबाव , फर्जी मामले में फंसाने की मिल रही है धमकी
विकलांग बलात्कार पीड़िता पर आरोप वापस लेने के लिए बनाया जा रहा है दबाव , फर्जी मामले में फंसाने की मिल रही है धमकी
बारीकलां, मंगरौरा : उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ स्थित पट्टी विधानसभा एक बार पुनः विवादों के घेरे में है जहां पर गत १६ अप्रैल को कंधई पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आनेवाले बारीकलां ग्रामसभा में रहने वाले एक शख्स जिसका नाम सच्चेलाल बताया जा रहा है वह ग्रामसभा की विकलांग महिला को घर में अकेला पाकर दुराचार किया। जिसकी शिकायत कंधई थाना में की गयी पुलिस ने मुस्तैदी दिखते हुए आरोपी को पकड़ लिया और चिकित्सीय जांच करने के बाद जेल भेज दिया है। इस कार्यवाही के बाद ग्रामसभा के कुछ ठेकेदार किस्म के लोग जिनका पहले तो पैसा लेकर रफा दफा करने के लिए प्रयासरत रहे, लेकिन पीड़िता और उसके परिवार की एकजुटता देखकर उन्होंने नया पैतरा चलना शुरू किआ, कि पीड़िता के पति ने जान से मारने की धमकी दी है ऐसा करके फर्जी शिकायत करो ताकि वो आरोप वापस कर ले। बता दे भारत में बलात्कार जैसे अपराध के लिये भारतीय दंड संहिता में धारा 376 के तहत सजा का प्रावधान है। अपराध की श्रेणी के अनुसार न्यूनतम सात साल के कठोर कारावास से लेकर मृत्यु की सजा तक का प्रावधान किया गया है। इसी श्रेणी वे सब लोग जो फर्जी शिकायत की साजिश में शामिल है वो एक ही शिकायत में आईपीसी 211 (कानूनी कार्रवाई में फंसाने के लिए झूठी कहानी गढना) के तहत दो वर्ष की सजा व जुर्माने के पात्र बन सकते है। बातचीत में पीड़िता के पति ने हमारे संवाददाता को बताया अगर बिना किसी साक्ष्य के मनगढंत तरीके से फ़साने कि कोशिश कि गयी तो शिकायत लेकर माननीय मुख्यमंत्री के पास जायेंगे और इस साजिश में सभी नामो को पर्दाफाश करंगे।
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