होप फाउंडेशन" की ओर से 'ई-श्रम योजना' कैंप लगाने की पहल!
"होप फाउंडेशन" की ओर से 'ई-श्रम योजना' कैंप लगाने की पहल
कोई भी समाजसेवी तथा राजनेता अपने क्षेत्र में लगवा सकते हैं कैम्प!!
मिरा-भाईंदर शहर में विभिन्न सामाजिक कार्यों में महत्वपूर्ण सहयोगी की भूमिका निभाने वाली संस्था "होप फाउंडेशन" टीम की ओर से भारत सरकार द्वारा असंगठित लोगों के लिए महत्वपूर्ण "ई-श्रम योजना" के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुवात की गई है। संस्था के अध्यक्ष साहिल मिश्रा ने शहर के समस्त नागरिकों से आव्हान किया है कि, इस सरकारी योजना का लाभ जरूर उठायें और सशक्त बनें!
उनका कहना है कि, भारत सरकार द्वारा मध्यमवर्गीय तथा निम्नमध्यवर्गीय नागरिकों के लिए चलाई जाने वाली ऐसी विभिन्न प्रकार की योजनाओं की जानकारी आम जनमानस तक पहुंच ही नहीं पाती, जिसके कारण वास्तविक जरुरतमंद लोग इसका लाभ नहीं उठा पाते और ऐसी योजनाएं सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह जाती है और घोषित फंड वापस सरकारी खजाने में समाहित हो जाता है। अतः "होप फाउंडेशन" की टीम ने सर्वसामान्य लोगों को ऐसी योजनाओं से जोडने का बीडा उठाया है! अगर आप मिरा-भाईंदर शहर के किसी भी झोपड़पट्टी, मजदूर बाहुल्य कारखाने वाले इलाके अथवा किसी सोसाइटी में इस योजना के लिए कैंप लगवाना चाहे तो, "होप फाउंडेशन" से 9029477143 / 9022845779 पर संपर्क करके कैंप लगवाने की तारीख सुनिश्चित कर सकते हैं।
क्या है योजना...
"ई-श्रम पोर्टल" देश में 38 करोड़ से अधिक असंगठित कामगारों का नि:शुल्क पंजीकरण करेगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के वितरण में मदद करेगा।
इस समूची कवायद का मकसद सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का एकीकरण तथा लोगों को सशक्त करना है। पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी को राज्य सरकारों के विभागों के साथ भी साझा किया जायेगा।
यह पोर्टल, विभिन्न निर्माणकार्य से जुड़े श्रमिकों, प्रवासी श्रमिकों, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों, रेहड़ी-पटरी पर व्यवसाय करनेवालों, घरेलू कामगारों, कृषि श्रमिकों, दूध वालों, मछुआरों, ट्रक चालकों सहित सभी प्रकार के असंगठित क्षेत्र में काम करनेवालों की मदद करेगा।
प्रत्येक पंजीकृत कराने वाले को एक विशेष नंबर के साथ ही 'ई-श्रम' कार्ड दिया जाएगा, जिसके जरिये उन्हें देश भर में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं का फायदा मिल सकेगा।
इसका एक अहम लाभ यह भी है कि, 'ई-श्रम पोर्टल' पर पंजीकृत प्रत्येक असंगठित कामगार के लिए दो लाख रुपये की 'दुर्घटना बीमा कवर' का भी सरकारी प्रावधान है। यदि पोर्टल पर पंजीकृत कोई कामगार किसी दुर्घटना का शिकार होता है, जिसमें उसकी मृत्यु या स्थायी रूप से शारीरिक विकलांगता की स्थिति होती है तो, दो लाख रुपये और आंशिक रूप से शारीरिक विकलांगता का शिकार होने पर एक लाख रुपये सरकार की ओर से सीधे उनके बैंक खाते में दिए जायेंगे।
क्या है इससे जुडऩे की योग्यता...
१) १६ साल से ५९ साल तक के सभी भारतीय नागरिक
२) सरकारी कर्मचारी एवं प्राईवेट कंपनियों में पी.एफ. की सुविधा पाने वाले नौकरी पेशा नागरिक इसमें अपात्र हैं।
३) इन्कम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले नागरिक इस
योजना का लाभ उठा सकते हैं परन्तु इन्कम टैक्स
भरने वाले नागरिक इस योजना के लिए अपात्र होंगे।
अधिक जानकारी के लिए अथवा कैंप लगवाने के लिए संपर्क करें!
Hope Foundation : 9029477143 / 9022845779
आम आदमी इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके, इसलिए सामाजिक, गैरसामाजिक संस्थाओं, स्थानीय राजनेताओं तथा सामाजिक सोच रखनेवाले सबल लोगों को भी अपना प्रयास अवश्य ही करना चाहिए!
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