महाराष्ट्र मे बढ़ते कोरोना के मद्देनजर रात्रिकालीन कर्फ़्यू जारी

 महाराष्ट्र मे बढ़ते कोरोना के मद्देनजर रात्रिकालीन कर्फ़्यू जारी 

मुंबई : महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर शनिवार रात से ही रात्रिकालीन कर्फ़्यू जारी कर दिया गया है। राज्य में जारी नई कोरोना नियमावली का अनुपालन न करने पर कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। राज्य के मुख्यसचिव सीताराम कुंटे ने शनिवार को कोरोना मरीजों की संख्या नियंत्रित करने के लिए नई नियमावली जारी की है। जिसके तहत सूबे में सभी दुकानें, होटल, सिनेमागृह, बार, पब, रेस्टोरेंट रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रखे जाएंगे। इसी तरह चौपाटी, बाग-बगीचों में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रवेश वर्जित रहेगा। इन स्थलों पर कानून का उल्लंघन करने वालों पर एक हजार रुपये जुर्माना वसूल किया जाएगा। इस कालवधि में 5 लोगों को एकसाथ घूमने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। राज्य में शादी समारोह में सिर्फ 50 लोगों की उपस्थिति की अनुमति दी गई है। इसी तरह अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग उपस्थित रह सकेंगे। बिना मास्क घूमने वालों से 500 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। होटल रात 8 बजे बंद कर दिए जाएंगे, लेकिन होम डिलीवरी जारी रहेगी। कोरोना का इलाज घर पर करवाने वाले मरीजों को इलाज की जानकारी प्रशासन को देना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकारी कार्यालयों में भीड़ कम करने का आदेश जारी किया गया है। साथ ही निजी दफ्तरों में कर्मचारियों की उपस्थिति 50 फीसदी तक कम करने और अगर हो सके तो वर्क फ्रॉम होम पद्धति लागू करने का आदेश जारी किया गया है। महाराष्ट्र में इससे पहले जारी सभी नियम लागू रहेंगे।

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