धूलिवंदन ( होली ) के मद्देनजर जिलाधिकारी ने जारी किया दिशा निर्देश

धूलिवंदन ( होली ) के मद्देनजर जिलाधिकारी ने  जारी किया दिशा निर्देश 

पालघर : महाराष्ट्र राज्य और जिले में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस एक बार फिर से कहर बरपा रही है।रोजाना तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले चिंताजनक है। जिसके मद्देनजर कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए पालघर जिलाधिकारी माणिक गुरसल ने दिशा निर्देश जारी करते हुए पालघर जिले में सार्वजनिक स्थानों, होटलों, रिसॉर्ट्स और सार्वजनिक हॉल में धूलिवंदन कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है।आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और महाराष्ट्र कोविड 19 उपाय, 2020 के नियम 10 के अनुसार डॉ. माणिक गुरसल ने धुलिवंदन कार्यक्रम को पालघर जिले के सार्वजनिक स्थानों, होटलों, रिसॉर्टों और सार्वजनिक हॉल में प्रतिबंधित किया है। उक्त आदेश का उल्लंघन , आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005, भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (1860 का 45) और संक्रमक रोग नियंत्रण अधिनियम, 1897 की धारा 51 (बी) के तहत दंडनीय होगा ।

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