मीरा-भायंदर, वसई-विरार पुलिस आयुक्तालय द्वारा पारित किया गया निषेधाज्ञा आदेश
मीरा-भायंदर, वसई-विरार पुलिस आयुक्तालय द्वारा पारित किया गया निषेधाज्ञा आदेश
वसई : मीरा-भायंदर, वसई-विरार पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत क्षेत्रों में बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक आते हैं और आयुक्तालय सीमा के भीतर विभिन्न प्रतिष्ठानों में रहते हैं।जहां बताया जाता है कि इससे कुछ असामाजिक तत्वों को मीरा-भायंदर वसई-विरार पुलिस आयुक्तालय सीमा के भीतर अपनी पहचान और उपस्थिति छिपाने का मौका मिलता है। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 (1), (2) के तहत पारित आदेश के अनुसार, बोर्डिंग हाउस, क्लब, रेस्ट हाउस (निजी कंपनियों के रेस्ट हाउस सहित), पेइंग गेस्ट हाउस, टेनमेंट / हाउस / सैडनिक / बंगले/चाल आदि, अस्पताल/औषधालय, वाणिज्यिक होमस्टे सुविधाएं (जहां विदेशी नागरिकों को मौद्रिक या विनिमय-ऋण के बदले में आवास प्रदान किया जाता है), दुकानें/रेस्तरां, सराय और जहाज/नाव आदि। प्रतिष्ठानों के मालिकों/संचालकों/प्रबंधकों को अपने परिसर में विदेशी नागरिकों के आगमन की सूचना 24 घंटे के भीतर निकटतम पुलिस स्टेशन को देनी होगी। साथ ही, यदि कोई विदेशी नागरिक वर्तमान में इन प्रतिष्ठानों में रह रहा है, तो निषेधाज्ञा पारित होने के 24 घंटे के भीतर पुलिस को सूचना देना अनिवार्य है। उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत दंड के भागीदार होंगे। इस संबंध में दिनांक 01/03/2024 समय 00.01 बजे से दिनांक 28/04/2024 को 24.00 बजे तक का समय है। इस अवधि के लिए मीरा-भायंदर, वसई-विरार पुलिस आयुक्तालय में निषेधाज्ञा आदेश पारित किए गए हैं।
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