स्कूल बस में 4 साल की बच्ची से यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी को हुई सश्रम कारावास की सजा

 स्कूल बस में 4 साल की बच्ची से यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी को हुई सश्रम कारावास की सजा

ठाणे : स्कूल बस में 4 साल की बच्ची से यौन उत्पीड़न के मामले में ठाणे सेशन कोर्ट ने बस ड्राइवर और हेल्पर दोनों को दोषी ठहराया है। ड्राइवर को 5 साल सश्रम कारावास और महिला हेल्पर को 8 महीने कारावास की सजा सुनाई गई है. यह घटना वर्ष 2019 में मीरा रोड के नया नगर पुलिस स्टेशन की सीमा में हुई थी। डेनिस मथाइस (63) को स्कूल बस ड्राइवर के रूप में कार्यरत था। बस में जेनोविया (32) दाई का काम कर रही थी। मथाइस ने एक बस में 4 साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न किया। पुलिस ने उसे 14 दिसंबर 2019 को गिरफ्तार किया था. घटना के बारे में जानकर उसके सहायक जेनोविया ने इसे छुपाया और ड्राइवर का समर्थन करने की कोशिश की। बाद में कुछ दिनों बाद उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मथाइस गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में था.मामले की जांच तत्कालीन पुलिस इंस्पेक्टर कैलास बर्वे ने की थी और आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत कोर्ट में पेश किये थे. उसके आधार पर, न्यायाधीश डी.एस. देशमुख ने पिता और पुत्री को दोषी पाया। डेनिस मथाइस को 5 साल के कठोर कारावास और रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। बस में उसके सहायक जेनोविया को 8 महीने की कैद और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई. संध्या म्हात्रे और विवेक कुडू ने सरकारी वकील के रूप में काम किया। नया नगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विलास सुपे ने कहा कि पीड़ित लड़की द्वारा अदालत में दी गई गवाही महत्वपूर्ण थी और इससे आरोपियों के खिलाफ आरोप साबित करने में मदद मिली.

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