मनोर पुलिस स्टेशन में दर्ज हत्या के अपराध में आरोपी को हुआ आजीवन कारावास की सजा

मनोर पुलिस स्टेशन में दर्ज हत्या के अपराध में आरोपी को हुआ आजीवन कारावास की सजा

मनोर : पालघर जिला के मनोर पुलिस स्टेशन में दर्ज हत्या के अपराध में आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बताया जा रहा है कि दि. 4/08/2017 को सुबह 7 बजे सखाराम लक्ष्मण कंटेला उम्र 27 वर्ष निवासी फरलेपाड़ा जिला.पालघर, जब वह काम पर जाने वाला था तभी आरोपी शरद देउ कांटे उम्र 33 वर्ष ने पुराने झगड़े को लेकर गुस्से में आकर उसके सिर पर लोहे के पाइप से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। सखाराम लक्ष्मण कंटेला की मौके पर ही मौत हो गई। उसी समय मृतक की मां लक्ष्मी लक्ष्मण कंटेला उम्र 55 वर्ष व उसकी पत्नी सुचिता सखाराम कंटेला उम्र 25 वर्ष मदद करने पहुंची तो आरोपियों ने उन्हें भी लोहे के पाइप से पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया.मृतक की मां लक्ष्मी लक्ष्मण कंटेला की भी इलाज के दौरान मौत हो गई थी, इसलिए मनोर पुलिस स्टेशन में जीआर नं. 98 / 2017 भा. द. वि. स. की धारा 302,307,352 के तहत मामला दर्ज किया गया था। उक्त अपराध की जांच पुलिस निरीक्षक महेश पाटिल एवं सहायक पुलिस निरीक्षक अक्षय सोनवणे तत्कालीन मनोर थानेदार द्वारा की गयी तथा अभियुक्तों के विरुद्ध पुख्ता साक्ष्य जुटाये गये।अतिरिक्त सत्र न्यायालय पालघर में आरोप पत्र दायर किया गया। उक्त मामले में सभी गवाहों के बयानों के साथ ही विवेचना से अभियुक्त के विरुद्ध अपराध करने के साक्ष्य सिद्ध हुए। डॉ मकरंद देशपांडे, अतिरिक्त सत्र न्यायालय पालघर ने आरोपी को आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। धारा 307 के तहत आजीवन कारावास व 9000/- रुपये नगद जुर्माना लगाया गया है। उक्त अपराध में लोक अभियोजक के रूप में एस.बी.सावंत,पुलिस निरीक्षक महेश पाटिल जांच अधिकारी के रूप में और सहायक पुलिस निरीक्षक अक्षय सोनावणे तत्कालीन नियुक्त मनोर पुलिस स्टेशन और सहायक फौजदार भरत. बी. गावित ने कामकाज की देखरेख की।

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