पालघर के पटाखा कारखाने मे हुए विस्फोट मे घायलों को 15 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश
पालघर के पटाखा कारखाने मे हुए विस्फोट मे घायलों को 15 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश
पालघर : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने महाराष्ट्र सरकार को पालघर में पटाखा कंपनी में हुए विस्फोट से घायल श्रमिकों को 15 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया गया है।एनजीटी ने औद्योगिक सुरक्षा निदेशक को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ मिलकर तीन माह में ऐसी गतिविधियों से जुड़े दुर्घटनागत, पेशेगत और पर्यावरण संबंधी जोखिमों का अध्ययन करने का भी निर्देश दिया है।एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की पीठ ने कहा कि यह मुआवजा महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक महीने के अंदर पालघर के जिलाधिकारी के माध्यम से भुगतान किया जाए। पीठ ने कहा, 'हम महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से यह सुनिश्चित करने के लिए कानूनी सहयोग देने का अनुरोध करते हैं कि बिना किसी बाधा के सही व्यक्तियों को भुगतान हो जाए।' हरित पैनल का यह आदेश मीडिया की इस खबर पर संज्ञान लेने के बाद आया है कि 17 जून को सुबह 10 बजकर 35 मिनट पर पालघर जिले के देहने गांव में पटाखों के एक कारखाने में विस्फोट होने से 10 मजदूर घायल हो गए थे।
जेएनपीटी को मंजूरी के खिलाफ याचिका पर समिति देगी रिपोर्ट
महाराष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास (जेएनपीटी) को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से रायगढ़ जिले में एक अतिरिक्त कंटेनर टर्मिनल के लिए तटीय नियामक जोन (सीआरजेड) और पर्यावरणीय मंजूरी मिलने के खिलाफ दायर याचिका पर तथ्यात्मक रिपोर्ट देने के लिए एनजीटी ने एक समिति का गठन किया है। जस्टिस गोयल की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने मंत्रालय और जेएनपीटी को भी नोटिस जारी किया है। इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 27 अक्टूबर तय की गई है।
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